दो अपराधी जिला बदर, दो पर अर्थदण्ड

सीहोर 

जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा दो आदतन अपराधियों को छह माह के लिए तत्काल प्रभाव से जिला बदर कर दिया गया है। साथ ही दो अपराधियों को 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंण्डित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन से पूर्णत: संतुष्ट होकर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अन्तर्गत जितेन्द्र पिता निर्भय सिंह नागर निवासी दीपाखेड़ा थाना रेहटी एवं संजू उर्फ संजय पिता रमेश खाती निवासी इछावर थाना इछावर जिला सीहोर को छह माह के लिए सीहोर एवं सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया है। साथ ही आरोपी शिवप्रसाद पिता प्यारेलाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम माना थाना रेहटी एवं सूरज पिता जगन्नाथ रैकवार निवासी हाथीखेड़ा थाना आष्टा जिला सीहोर को 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित करते हुये छह माह तक संबिंधित थानों में प्रति सोमवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है।

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