कमिश्नर ने किया इछावर ब्लाक में
एनजीओ एवं स्कूल का निरीक्षण
इछावर, एमपी मीडिया पाइंट
कमिश्नर कवीन्द्र कियावत ने बुधवार को सीहोर जिले के इछावर विकासखंड के डूंडालावा ग्राम में संचालित एनजीओ परिवार (श्रीरामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर) का निरीक्षण किया। परिवार कुटीर एनजीओ द्वारा ग्राम डूंडालावा में बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है साथ ही भोजन भी कराया जाता है। बच्चे स्कूल के समय से पहले प्रात: 7 से 10 बजे तक एनजीओ में शिक्षा ग्रहण करते हैं और स्कूल के बाद भी यहां आकर पढ़ते हैं।
संभागायुक्त ने एनजीओ संचालक को शासकीय स्कूल से समन्वय स्थापित कर कार्य करने के लिये कहा है। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि एनजीओ एवं शासकीय स्कूल आपस में कोई प्रतिस्पर्धा न रखें और बच्चों के विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिये प्रयासरत रहें।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी एसपी त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी,सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संभागायुक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ग्राम में समय-समय पर किये जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के निर्देश दिये।
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जिला स्तरीय संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक को लेकर दिए निर्देश
सीहोर,
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार जिला स्तरीय संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक 11 जनवरी 2019 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रात:11 बजे आयोजित की जाएगी। अपर कलेक्टर वीके चतुर्वेदी द्वारा समस्त जिला प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि आयोजित बैठक में जिन विषयों पर चर्चा करना है उसका एजेण्डा कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों द्वारा साथ लाएं। एजेण्डा में कर्मचारी हितों की मांग रखी जाए तथा शासन द्वारा निर्धारित मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि ही बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चत करें।
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सर्वोत्तम कृषक/समूह पुरस्कार हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी
सीहोर,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास उप संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-19 (अवधि अप्रैल 2017 से मार्च 2018) के कृषि एवं सम्बद्ध एलाइड क्षेत्र में उक्कृष्ट कार्य करने के लिये कृषक एवं समूह को 26 जनवरी 2019 को पुरस्कार प्रदान करने के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2019 निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि योजना अन्तर्गत सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार विकासखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन एवं कृषि अभियांत्रिकी के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषक अपने विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं ब्लाक टेक्नोलॉजी मैनेजर से आवेदन प्राप्त कर वांछित अभिलेख सहित कार्यालय में जमा करें तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले समूह भी आवेदन कर सकते हैं।
योजना अन्तर्गत विकासखंड स्तरीय पुरस्कार के लिये प्रत्येक विकासखंड से 05 कृषकों का चयन कर 10 हजार रुपये कृषक पुरस्कार एवं जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार अन्तर्ग जिसे से 05 कृषकों को 25 हजार रुपये कृषक पुरस्कार राशि प्रसास्ति पत्र के साथ 26 जनवरी 2019 को प्रदाय की जाएगी। इसी तरह समूह पुरस्कार में 05 समूह को 20 हजार रुपये पुरस्कार योजना अन्तर्गत देय होगा। अधिक जानकारी के लिये जिला स्तरीय कार्यालय परियोजना संचालक (आत्मा), किसान कल्याण तथा कृषि विकास सीहोर एवं विकासखंड स्तरीय वरिष्ठ कार्यालय कृषि विकास अधिकारी विकासखंड सीहोर, आष्टा, इछावर, बुदनी, नसरुल्लागंज में संपर्क कर सकते हैं।
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राजनैतिक दलों की बैठक दी व्यय लेखा संबंधी जानकारी
सीहोर,
बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के लिये प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में व्यय लेखा शाखा की नोडल अधिकारी श्रीमती आरती शर्मा ने व्यय लेखा संबंध के बारे में जानकारी देते हुए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि खर्च की गई राशि की जानकारी, कितना खर्च किया, शपथ पत्र, पावती की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना है। शपथ पत्र पर अभर्थी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य, आब्जर्वर से निरीक्षण के समय नोटिस जारी होने की पावती को व्यय लेखा में लगानी होगी। सभी निर्देशों का पालन होना आनिवार्य है। कार्यशाला में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन पाण्डेय भी उपस्थित थे।
उन्होंने बताया कि लेखा दाखिल करने की प्रक्रिया में प्रत्येक अभ्यर्थी का अपने दैनिक रजिस्टर, बिल और व्हाउचर्स तथा सहायक दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करना है। अनुलग्न 30-2 के अनुसार सार विवरण प्रस्तुत करना, सार विवरण चार भागों में है जो कि व्यय पंजी में पीछे की और संलग्न है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों का लेख दाखिल किया जाना अनिवार्य है। इस 30 दिन की अवधि की गणना में परिणाम घोषित होने की दिनांक सम्मिलित नहीं है। विधानसभा निर्वाचन के लिये यह तिथि 10 जनवरी 2019 है।
भाग-1 में अभ्यर्थी का नाम, एजेन्ट का नाम, राजनैतिक दल का नाम, निर्वाचन की घोषणा तारीख है। भाग-2 में निर्वाचन व्यय की विभन्न मदो पर किये गये व्यय का सार है। भाग-3 में अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई राशि का स्त्रोत विवरण है। निजी राशि, चंदा, पार्टी से प्राप्त फण्ड आदि का विवरण है। भाग-4 में शपथ पत्र के साथ एक पावती जिस पर हस्ताक्षर करके देना है।
सार विवरण के साथ अपेक्षित दस्तावेज- निर्वाचन व्यय का दैनिक लेख क रजिस्टर जो कि प्रेक्षक द्वारा निरीक्षित है मूल रूप में, रजिस्टर में अंकित प्रत्येक मद के संलग्न व्हाउचर, यदि किसी मद के लिये व्हाउचर संलग्न नहीं किये जाते है तो इस संबंध में स्पस्टीकरण दिया जाएगा कि क्यों व्हाउचर प्राप्त करना व्यवहारिक नहीं था। सभी बिलों और व्हाउचरों पर या तो अभ्यर्थी या निर्वाचन एजेन्ट के हस्ताक्षर एजेन्ट के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। सार विवरण भाग 1 से भाग 4 तक, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रमाणित बैंक विवरण की प्रति, शपथ पत्र पर अभ्यर्थी के स्वयं के हस्ताक्षर होंगे।
पावती का प्रारुप अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जाऐगा। दैनिक व्यय रजिस्टर के निरीक्षरण के समय रिटर्निंग अधिकारी या व्यय प्रेक्षक द्वारा इंगित कर गई व्यय की किसी भी मद में विसंगति के मामले में ऐसी मद पर विसंगतिहेतु कारण सहित स्पष्टीकरण संलग्न किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी भले ही वो निर्वाचन हार गये है उनके लिये भी निर्धारित रीति और निर्धारित समय के अंदर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना अनिवार्य है।
दोष पूर्ण विवरणों के परिणाम- दोषपूर्ण विवरणों के दाखिल करने अथवा लेखा विवरण निर्धारित समयावधि में दाखिल न किये जाने पर आयोग द्वारा नोटिस जारी किया जाकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10(क) के अधीन आदेश जारी होने की दिनांक तीन वर्ष की कालावधि के लिये अयोग्य घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अंतिम रूप से तैयार लेखे प्राप्त कर लेने के पश्चात उनकी डी.ई.एम.सी द्वारा संवीक्षा की जाएगी। जहां अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये गये लेखे में प्रक्रियात्मक त्रुटियां है। जैसे वाउचरों पर हस्ताक्षर नहीं किये गये, विधिवत शपथ लेकर शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया, बैंक रजिस्टर और केश रजिस्टर सहित दैनिक लेखा के रजिस्टर पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं, सार विवरण एवं विधि रूप से हस्ताक्षर नहीं किये गए, रुपये 20 हजार से अधिक का नगद व्यय, चैक, बैंक के माध्यम से उपगत नहीं किया गया, बैंक के खाते से इतर व्यय किया जाना, बैंक खाता विवरण की स्वप्रामणित प्रतियां जमा नहीं कराई गई और यदि बैंक खाता खोला ही नहीं गया है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी लेखे की प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर अभ्यर्थी को उसकी त्रुटियां ठीक जारी करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के जवाब की जांच की जाएगी और वह नोटिस की प्रति तथा अभ्यर्थी का जवाब, यदि कोई है अपनी टिप्पणियों के साथ आयोग को अग्रेषित करेगा।
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सलकनपुर देवी मंदिर समिति का गठन
सीहोर,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग उप सचिव ने जारी एक पत्र में बताया कि राज्य शासन द्वारा सलकनपुर देवी मंदिर समिति का मनोननय किया गया है। समिति में अध्यक्ष महेश उपाध्याय सुदानिया तहसील बुदनी, मंहत श्री प्रभुदास सलकनपुर एवं सदस्यों में भगवान सिंह पटेल रेहटी, भगवान सिंह नागर बायां एवं हरगोविन्द मालवीय सलकनपुर शामिल हैं।
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कलेक्टर ने ली धान उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उर्वरक की उपलब्धता, नापतौल एवं खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के संबंध में समीक्षा बैठक
सीहोर,
कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में धान उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उर्वरक की उपलब्धता, नापतौल एवं खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में धान उपार्जन के संबंध में बैठक दिनांक तक क्रय की गई मात्रा 77 हजार क्विंटल एवं कृषकों को भुगतान निरंक होने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को भुगतान कराने के लिये 2 दिन का समय कलेक्टर द्वारा नियत किया गया। कार्यवाही उप पंजीयक सहकारिता, महाप्रबंधक, सी.सी.बी. एवं जिला विपणन अधिकारी तत्काल भुगतान संबंधी कार्यवाही कर अवगत कराएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन आधारित खाद्यान्न वितरण का प्रतिशत बढ़ाया जाए, शेष रह गये सदस्यों का आधार प्रविष्ट का कार्य पीओएस मशीन के माध्यम से क्षेत्रीय सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा पूर्ण कराया जाए। खाद्यान्न गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए अच्छी क्वालिटी का खाद्यान्न उचित मूल्य दुकानों में भेजा जाए यदि किसी कारणवश गोदाम से दुकान में खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न पहुंचाया जाता है तो उसे उपभोक्ताओं में वितरण होने के पूर्व ही नागरिक आपूर्ति निगम को वापस करने की कार्यवाही की जाए।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शासन द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम को वापस करने की कार्यवाही की जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शासन द्वारा आवंटित मात्रा का अंगिम माह का उठाव निर्धारित समयावधि में कराया जाए। इसके संबंध में जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम परिवहनकर्ता के माध्यम से प्रतिमाह कार्यवाही करावें तथा खाद्यान्न परिवहन में लगे हुए वाहनों में जीपीएस लगाने की कार्यवाही पूर्ण करें।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अन्तर्गत निर्धारित लख्य के विरुद्ध शतप्रतिशत गैस कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव, गैस एजेंसी संचालक के माध्यम से कराया जाए। किसानों को समय पर मांग अनुसार यूरिया, डीएपी एवं अन्य उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण कराया जाए। होटलों, रेस्टोंरेट में खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों के नियमित जांच कर सेंपल लेने संबंधी कार्यवाही करे।
नापतौल विभाग के अधिकारियों के द्वारा क्षेत्र अन्तर्गत कम नापतौल के संबंध में जांच कार्य नियमित कर बैठक में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। कृषकों को बीमा की राशि का भुगतान समय पर हो इसका विशेष ख्याल रखा जावे। गेंहू उपार्जन द्वारा सगंहण हेतु वेयरहाउस, केपगोडाउन आदि की पयाप्त व्यवस्था बनाने हेतु विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में विभागीय क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे।
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सीएम हेल्प लाइन प्रकरणों को लेकर कलेक्टर ने दिए निर्देश
सीहोर,
कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा ने सीएम हेल्प लाइन पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि एल-3 एवं एल-4 स्तर पर अधिक संखया में प्रकरण लंबित दर्शित पाये गये हैं। प्रकरणों में युक्तियुक्त प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने एवं अंतिम निराकरण दर्ज नहीं किये जाने के कारण प्रकरण आवेदकगण की संतुष्ट से बंद नहीं हुए है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया अपने-अपने विभाग के एल-3 एवं एल-4 स्तर के लंबित समस्त प्रकरणों को तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए निराकरण किया जाए एवं प्रत्येक लंबित प्रकरण की पूर्ण जानकारी सहित 8 जनवरी को प्रात:10:30 बजे सीएम हेल्प लाइन की समीक्षा बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें1 साथ ही 7 जनवरी के पूर्व प्रत्येक लंबित प्रकरण का पोर्टल प्रिंट कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
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एनजीओ एवं स्कूल का निरीक्षण
इछावर, एमपी मीडिया पाइंट
कमिश्नर कवीन्द्र कियावत ने बुधवार को सीहोर जिले के इछावर विकासखंड के डूंडालावा ग्राम में संचालित एनजीओ परिवार (श्रीरामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर) का निरीक्षण किया। परिवार कुटीर एनजीओ द्वारा ग्राम डूंडालावा में बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है साथ ही भोजन भी कराया जाता है। बच्चे स्कूल के समय से पहले प्रात: 7 से 10 बजे तक एनजीओ में शिक्षा ग्रहण करते हैं और स्कूल के बाद भी यहां आकर पढ़ते हैं।
संभागायुक्त ने एनजीओ संचालक को शासकीय स्कूल से समन्वय स्थापित कर कार्य करने के लिये कहा है। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि एनजीओ एवं शासकीय स्कूल आपस में कोई प्रतिस्पर्धा न रखें और बच्चों के विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिये प्रयासरत रहें।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी एसपी त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी,सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संभागायुक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ग्राम में समय-समय पर किये जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के निर्देश दिये।
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जिला स्तरीय संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक को लेकर दिए निर्देश
सीहोर,
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार जिला स्तरीय संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक 11 जनवरी 2019 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रात:11 बजे आयोजित की जाएगी। अपर कलेक्टर वीके चतुर्वेदी द्वारा समस्त जिला प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि आयोजित बैठक में जिन विषयों पर चर्चा करना है उसका एजेण्डा कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों द्वारा साथ लाएं। एजेण्डा में कर्मचारी हितों की मांग रखी जाए तथा शासन द्वारा निर्धारित मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि ही बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चत करें।
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सर्वोत्तम कृषक/समूह पुरस्कार हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी
सीहोर,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास उप संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-19 (अवधि अप्रैल 2017 से मार्च 2018) के कृषि एवं सम्बद्ध एलाइड क्षेत्र में उक्कृष्ट कार्य करने के लिये कृषक एवं समूह को 26 जनवरी 2019 को पुरस्कार प्रदान करने के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2019 निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि योजना अन्तर्गत सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार विकासखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन एवं कृषि अभियांत्रिकी के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषक अपने विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं ब्लाक टेक्नोलॉजी मैनेजर से आवेदन प्राप्त कर वांछित अभिलेख सहित कार्यालय में जमा करें तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले समूह भी आवेदन कर सकते हैं।
योजना अन्तर्गत विकासखंड स्तरीय पुरस्कार के लिये प्रत्येक विकासखंड से 05 कृषकों का चयन कर 10 हजार रुपये कृषक पुरस्कार एवं जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार अन्तर्ग जिसे से 05 कृषकों को 25 हजार रुपये कृषक पुरस्कार राशि प्रसास्ति पत्र के साथ 26 जनवरी 2019 को प्रदाय की जाएगी। इसी तरह समूह पुरस्कार में 05 समूह को 20 हजार रुपये पुरस्कार योजना अन्तर्गत देय होगा। अधिक जानकारी के लिये जिला स्तरीय कार्यालय परियोजना संचालक (आत्मा), किसान कल्याण तथा कृषि विकास सीहोर एवं विकासखंड स्तरीय वरिष्ठ कार्यालय कृषि विकास अधिकारी विकासखंड सीहोर, आष्टा, इछावर, बुदनी, नसरुल्लागंज में संपर्क कर सकते हैं।
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राजनैतिक दलों की बैठक दी व्यय लेखा संबंधी जानकारी
सीहोर,
बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के लिये प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में व्यय लेखा शाखा की नोडल अधिकारी श्रीमती आरती शर्मा ने व्यय लेखा संबंध के बारे में जानकारी देते हुए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि खर्च की गई राशि की जानकारी, कितना खर्च किया, शपथ पत्र, पावती की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना है। शपथ पत्र पर अभर्थी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य, आब्जर्वर से निरीक्षण के समय नोटिस जारी होने की पावती को व्यय लेखा में लगानी होगी। सभी निर्देशों का पालन होना आनिवार्य है। कार्यशाला में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन पाण्डेय भी उपस्थित थे।
उन्होंने बताया कि लेखा दाखिल करने की प्रक्रिया में प्रत्येक अभ्यर्थी का अपने दैनिक रजिस्टर, बिल और व्हाउचर्स तथा सहायक दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करना है। अनुलग्न 30-2 के अनुसार सार विवरण प्रस्तुत करना, सार विवरण चार भागों में है जो कि व्यय पंजी में पीछे की और संलग्न है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों का लेख दाखिल किया जाना अनिवार्य है। इस 30 दिन की अवधि की गणना में परिणाम घोषित होने की दिनांक सम्मिलित नहीं है। विधानसभा निर्वाचन के लिये यह तिथि 10 जनवरी 2019 है।
भाग-1 में अभ्यर्थी का नाम, एजेन्ट का नाम, राजनैतिक दल का नाम, निर्वाचन की घोषणा तारीख है। भाग-2 में निर्वाचन व्यय की विभन्न मदो पर किये गये व्यय का सार है। भाग-3 में अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई राशि का स्त्रोत विवरण है। निजी राशि, चंदा, पार्टी से प्राप्त फण्ड आदि का विवरण है। भाग-4 में शपथ पत्र के साथ एक पावती जिस पर हस्ताक्षर करके देना है।
सार विवरण के साथ अपेक्षित दस्तावेज- निर्वाचन व्यय का दैनिक लेख क रजिस्टर जो कि प्रेक्षक द्वारा निरीक्षित है मूल रूप में, रजिस्टर में अंकित प्रत्येक मद के संलग्न व्हाउचर, यदि किसी मद के लिये व्हाउचर संलग्न नहीं किये जाते है तो इस संबंध में स्पस्टीकरण दिया जाएगा कि क्यों व्हाउचर प्राप्त करना व्यवहारिक नहीं था। सभी बिलों और व्हाउचरों पर या तो अभ्यर्थी या निर्वाचन एजेन्ट के हस्ताक्षर एजेन्ट के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। सार विवरण भाग 1 से भाग 4 तक, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रमाणित बैंक विवरण की प्रति, शपथ पत्र पर अभ्यर्थी के स्वयं के हस्ताक्षर होंगे।
पावती का प्रारुप अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जाऐगा। दैनिक व्यय रजिस्टर के निरीक्षरण के समय रिटर्निंग अधिकारी या व्यय प्रेक्षक द्वारा इंगित कर गई व्यय की किसी भी मद में विसंगति के मामले में ऐसी मद पर विसंगतिहेतु कारण सहित स्पष्टीकरण संलग्न किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी भले ही वो निर्वाचन हार गये है उनके लिये भी निर्धारित रीति और निर्धारित समय के अंदर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना अनिवार्य है।
दोष पूर्ण विवरणों के परिणाम- दोषपूर्ण विवरणों के दाखिल करने अथवा लेखा विवरण निर्धारित समयावधि में दाखिल न किये जाने पर आयोग द्वारा नोटिस जारी किया जाकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10(क) के अधीन आदेश जारी होने की दिनांक तीन वर्ष की कालावधि के लिये अयोग्य घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अंतिम रूप से तैयार लेखे प्राप्त कर लेने के पश्चात उनकी डी.ई.एम.सी द्वारा संवीक्षा की जाएगी। जहां अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये गये लेखे में प्रक्रियात्मक त्रुटियां है। जैसे वाउचरों पर हस्ताक्षर नहीं किये गये, विधिवत शपथ लेकर शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया, बैंक रजिस्टर और केश रजिस्टर सहित दैनिक लेखा के रजिस्टर पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं, सार विवरण एवं विधि रूप से हस्ताक्षर नहीं किये गए, रुपये 20 हजार से अधिक का नगद व्यय, चैक, बैंक के माध्यम से उपगत नहीं किया गया, बैंक के खाते से इतर व्यय किया जाना, बैंक खाता विवरण की स्वप्रामणित प्रतियां जमा नहीं कराई गई और यदि बैंक खाता खोला ही नहीं गया है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी लेखे की प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर अभ्यर्थी को उसकी त्रुटियां ठीक जारी करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के जवाब की जांच की जाएगी और वह नोटिस की प्रति तथा अभ्यर्थी का जवाब, यदि कोई है अपनी टिप्पणियों के साथ आयोग को अग्रेषित करेगा।
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सलकनपुर देवी मंदिर समिति का गठन
सीहोर,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग उप सचिव ने जारी एक पत्र में बताया कि राज्य शासन द्वारा सलकनपुर देवी मंदिर समिति का मनोननय किया गया है। समिति में अध्यक्ष महेश उपाध्याय सुदानिया तहसील बुदनी, मंहत श्री प्रभुदास सलकनपुर एवं सदस्यों में भगवान सिंह पटेल रेहटी, भगवान सिंह नागर बायां एवं हरगोविन्द मालवीय सलकनपुर शामिल हैं।
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कलेक्टर ने ली धान उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उर्वरक की उपलब्धता, नापतौल एवं खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के संबंध में समीक्षा बैठक
सीहोर,
कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में धान उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उर्वरक की उपलब्धता, नापतौल एवं खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में धान उपार्जन के संबंध में बैठक दिनांक तक क्रय की गई मात्रा 77 हजार क्विंटल एवं कृषकों को भुगतान निरंक होने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को भुगतान कराने के लिये 2 दिन का समय कलेक्टर द्वारा नियत किया गया। कार्यवाही उप पंजीयक सहकारिता, महाप्रबंधक, सी.सी.बी. एवं जिला विपणन अधिकारी तत्काल भुगतान संबंधी कार्यवाही कर अवगत कराएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन आधारित खाद्यान्न वितरण का प्रतिशत बढ़ाया जाए, शेष रह गये सदस्यों का आधार प्रविष्ट का कार्य पीओएस मशीन के माध्यम से क्षेत्रीय सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा पूर्ण कराया जाए। खाद्यान्न गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए अच्छी क्वालिटी का खाद्यान्न उचित मूल्य दुकानों में भेजा जाए यदि किसी कारणवश गोदाम से दुकान में खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न पहुंचाया जाता है तो उसे उपभोक्ताओं में वितरण होने के पूर्व ही नागरिक आपूर्ति निगम को वापस करने की कार्यवाही की जाए।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शासन द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम को वापस करने की कार्यवाही की जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शासन द्वारा आवंटित मात्रा का अंगिम माह का उठाव निर्धारित समयावधि में कराया जाए। इसके संबंध में जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम परिवहनकर्ता के माध्यम से प्रतिमाह कार्यवाही करावें तथा खाद्यान्न परिवहन में लगे हुए वाहनों में जीपीएस लगाने की कार्यवाही पूर्ण करें।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अन्तर्गत निर्धारित लख्य के विरुद्ध शतप्रतिशत गैस कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव, गैस एजेंसी संचालक के माध्यम से कराया जाए। किसानों को समय पर मांग अनुसार यूरिया, डीएपी एवं अन्य उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण कराया जाए। होटलों, रेस्टोंरेट में खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों के नियमित जांच कर सेंपल लेने संबंधी कार्यवाही करे।
नापतौल विभाग के अधिकारियों के द्वारा क्षेत्र अन्तर्गत कम नापतौल के संबंध में जांच कार्य नियमित कर बैठक में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। कृषकों को बीमा की राशि का भुगतान समय पर हो इसका विशेष ख्याल रखा जावे। गेंहू उपार्जन द्वारा सगंहण हेतु वेयरहाउस, केपगोडाउन आदि की पयाप्त व्यवस्था बनाने हेतु विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में विभागीय क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे।
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सीएम हेल्प लाइन प्रकरणों को लेकर कलेक्टर ने दिए निर्देश
सीहोर,
कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा ने सीएम हेल्प लाइन पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि एल-3 एवं एल-4 स्तर पर अधिक संखया में प्रकरण लंबित दर्शित पाये गये हैं। प्रकरणों में युक्तियुक्त प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने एवं अंतिम निराकरण दर्ज नहीं किये जाने के कारण प्रकरण आवेदकगण की संतुष्ट से बंद नहीं हुए है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया अपने-अपने विभाग के एल-3 एवं एल-4 स्तर के लंबित समस्त प्रकरणों को तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए निराकरण किया जाए एवं प्रत्येक लंबित प्रकरण की पूर्ण जानकारी सहित 8 जनवरी को प्रात:10:30 बजे सीएम हेल्प लाइन की समीक्षा बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें1 साथ ही 7 जनवरी के पूर्व प्रत्येक लंबित प्रकरण का पोर्टल प्रिंट कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
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