रांची : आचार संहिता उल्लंघन मामलें में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय को न्यायालय ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया। एसडीजेएम सह स्पेशल सीबीआई जज अजय कुमार गुडिय़ा की अदालत में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित अन्य 12 आरोपी पेश हुए। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आचार संहिता उल्लंधन के मामलें में आप लोगों के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिल पाया है। जिस कारण सभी आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में बरी किया जाता है। ज्ञात हो कि वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव के लिए नामाकंन दाखिल करने जा रहे सुबोध कांत सहाय पर डेली मार्केट थाना में यह आरोप लगाते हुए आचार संहिता उल्लंधन का मामला दर्ज किया गया था । सुबोध कांत सहाय जुलूस के शक्ल में नामाकंन करने जा रहे थे, जिस कारण सडक़ में जाम की स्थिति बन गई थी। मामलें में सुबोध कांत सहित अन्य 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान दर्जनों की संख्या में समर्थक उनके साथ रहे। न्यायालय में श्री सहाय के साथ दीपक लाल, राजन वर्मा, खुर्शीद हसन रूमी, विजय सहाय एवं हाजी मतलूब इमाम सहित अन्य कांग्रेस नेता शामिल थे।



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