मुंबई I यहां स्थित एक सत्र अदालत ने 38 वर्षीय एक व्यक्ति को 2013 में अपनी प्रेमिका की हत्या करने और उसकी कटी हुई लाश को चेम्बूर की एक झील में फेंकने के आरोप में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी प्रभाकर शेट्टी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया। सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने कहा कि जुर्माने की रकम पीड़ित के बेटे को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रभाकर कुर्तिक शेट्टी से प्रेम करता था जो कि एक विधवा थी और पिछली शादी से उसका एक बेटा था। शादी का वादा कर प्रभाकर ने अपनी प्रेमिका से कुछ पैसे भी उधार लिए थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अक्टूबर 2013 में प्रभाकर ने महिला की हत्या कर दी क्योंकि वह उससे शादी नहीं करना चाहता था।
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