सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी की सजा पर शुक्रवार (4 अगस्त) को रोक लगा दी. इस फैसले के बाद देशभर के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.
राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. मोदी सरनेम मामले में कोर्ट के फैसले के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का भी बयान सामने आया है. उन्होंन कहा कि मोदी वर्सेज राहुल बिल्कुल नहीं होगा (2024 के लोकसभा चुनाव में). बल्कि राहुल गांधी वर्सेज विपक्ष के सभी नेता होगा. इन्होंने जो I.N.D.I.A बनाया है ये राहुल गांधी के दिमाग से ही निकला हुआ है. ये सब लोग नरेंद्र मोदी का सामना करने के लिए बैठे हैं. कोई नेता एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है. उनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है. अभी तक दो मीटिंग हो चुकी हैं लेकिन अभी तक कन्वेनर का नाम सामने नहीं आया है.
रामदास अठालवे ने दावा किया कि बहुत सारे नेता कन्वेनर बनने के लिए तरस रहे हैं. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मोदी वर्सेज राहुल गांधी होगा नहीं. मोदी वर्सेज सभी नेता हो सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जजमेट दे दिया उसका हम आदर करते हैं."
बता दें कि शुक्रवार (4 अगस्त) को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी. लोकसभा अध्यक्ष अब उनकी सदस्यता बहाल कर सकते हैं या राहुल गांधी शीर्ष अदालत के आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक सांसद के रूप में अपनी सदस्यता बहाल करने की अपील कर सकते हैं.
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आग्रह किया. न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि टिप्पणी उचित नहीं थी और सार्वजनिक जीवन में भाषण देते समय एक व्यक्ति से सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है.
गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि ‘‘सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?’’
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